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बहुचर्चित सहायक शिक्षक भर्ती 2023 डीएड एवं बीएड विवाद मे  हाइकोर्ट सुप्रीमकोर्ट के आदेश को आए 8 माह से अधिक हो गया है इसके बाद भी सरकार और विभाग ने डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दि है, जिससे साल भर से अपने पद से वंचित पीड़ित डीएड अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट मेंअवमानना याचिका ( ओमप्रकाश साहू v/s (सिद्धार्थ कोमल परदेशी ) दायर करना पड़ा,

अवमानना याचिका पर चौथी सुनवाई गुरूवार 28 नवम्बर को जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा के बैंच मे हुई । पिछले सुनवाई में माननीय जस्टिस ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियो को कोर्ट में

विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ा था.  हाईकोर्ट ने 21 दिनो के भीतर डीएड का नया सेलेक्शन लिस्ट तैयार करने और डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था ।

लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई लिस्ट जमा नही करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई । सरकार की ओर से पेश हुए वकील द्वारा लिस्ट जमा ना करने के ये कारण बताये कि विभाग व्यापम को आवेदन लिखे गये है परन्तु व्यापम ने अभी तक लिस्ट नही दि है।

माननीय हाईकोर्ट ने उनके ऐसे कारणो को सुनने के बाद सरकार द्वारा पेश हुए वकील को कहा केवल समय बर्बाद किया जा रहा है हाइकोर्ट सुप्रीमकोर्ट के आदेश को आए 8 माह से अधिक हो गया है अब तक कोई भी कार्यवाही नही की गई है पीड़ित बेरोजगार अभ्यर्थी साल भर से अपने पद से वंचित है

रोजगार और अपने हक का इंतजार कर रहे है, कोर्ट ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 7  दिनो के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नयी सेलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा है. कार्यवाही न करने पर अधिकारियो पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी ।

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