अनिल सेठिया…

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के मेडिकल स्टोर्स से लिए गए फूड सप्लीमेण्ट्स एवं प्रोटीन पाऊडर के नमून प्र. के मुख्यमंत्री श्री विष्णूकीत एवं परिवार कल्याण विभाग का की समीक्षा की गई। गत वर्षों में आग में कू अतीन्स प्रोटीन पारनेर, कोलोस्ट्रम पार कल्टीविटामिन टेक्लेट्स एवं अन्ट्रास्यूटिकल्स का अतिरिक्त के रूप में वन बहुत अधिक बढ़ा है। समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुपूरक सामयियों के मानकों एवं इन लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

एवं औषधि प्रशासन विभाग को इन सभी राज्य मुख्यालय से प्रसारित निर्देशों के परिपालन में जिला बार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिषा खाद्य सुखा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों की टीम के द्वारा जिले के बड़े मेडिकल स्टोर्स एवं मेडिकल थोक दुकान में औचक निरीक्षण किया गया।

निशिक्षण के दौरान टीम द्वारा विका प्रोटीन पाककर, सिग्नूजा सोनिया न्यूट्रीशन सीमेण्ट एवं पडवाश्चोर बेवरेज निक्स का नमून्य संकलित कर वा परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। खास एवं विभाग की टीम में वरिषा रहे।

टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान मुख्य अथवा विज्ञापन तथा वादा मनक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जारी खाद्य लाईसेंस व पंजीयन की जाम की गई। ही देखा गया कि मेडिकल स्टोर्स सभाको द्वारा के बिना दवाओं का विक्री नहीं किया है

2) नशे में उपयोग हो तबकने वाली को पच के बिना बिलकुल भी नहीं विक्रय किया जाए एवं क्रम विक्रयविकारा गया है कि नहीं? अटिकाइड कंपनी केही विक्रय किया जाता है कि नहीं? की विक्रय तो नहीं किया जा रहा है? एवं किया जा रहा है नहीं?

आजकल अनियमित दिन एवं नानकरण शरीर विनिवारी जीशियम एपीनी एशिव एन्जाइम इत्यादि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बाहरी सप्लीमेंट्स एवं पूरक पोषक लेने की आवश्यकती है। किंतु कई बार सीमेट गंभीर दुष्यनाव पैदा कर सकते हैं।

कोई भी खाद्य पदार्थ दवाई अथवा फूड सप्लीमेंट क्रय करते समय इन बातों का रखे ध्यान कि हमेशा लास भारी संस्थान से ही खरीदें हमेशा बिल पर ही क्रय करें, खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, एलर्जी सूचना अवश्य पड़े डॉ पर्ची अनुसार ही दवा खरीदें।

दवा की सही मूल्य की जानकारी भारत सरकार की मोबाइल ऐप “harma sai daam से चेक करें और अधिक मूल्य वसूले जाने पर टोल फ्री नंबर 1800111255 अथवा 9340597087 पर शिकायत करें।

उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थ के साथ साथ किसी भी प्रकार के खाद्य सप्लीमेण्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स या अन्य अतिरिक्त खाद्यपूरक सामग्रियों में बिना किसी वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक प्रमाणिकता के शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि,

लम्बाई में वृद्धि वजन बढ़ाना घटाना, मस्तिष्क क्षमता अथवा याददाश्त में वृद्धि जैसे स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावी अथवा भ्रामक विज्ञापनों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में क दस लाख तक के अर्थदण्ड प्रावधान हैं

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